मालखरौदा अनुभाग के अंतर्गत ग्राम अड़भार, बुंदेली, सकरी, करिगांव, चंदेलाडीह, आमनदुला, सोनादुला, सुलौनी के अंतर्गत आने वाली सभी भूमियों की खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित… *एसडीएम मालखरौदा ने जारी किया आदेश…

मालखरौदा अनुभाग के अंतर्गत ग्राम अड़भार, बुंदेली, सकरी, करिगांव, चंदेलाडीह, आमनदुला, सोनादुला, सुलौनी के अंतर्गत आने वाली सभी भूमियों की खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित…
*एसडीएम मालखरौदा ने जारी किया आदेश…
सकती (मालखरौदा) । दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के पत्र  दिनांक 09.04.2025 के पत्रानुसार खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेल्वे लाइन के अभिसरण में आने वाले ग्रामों में भूमि की अवैध और अनाधिकृत खरीद बिक्री की संभावना बढ़ने की आशंका सामने आ रही है। यह देखा गया है कि प्रस्तावित रेल्वे लाइन की जानकारी होने के बावजूद कुछ लोग और दलाल बिना किसी वैध अनुमति या कानूनी जांच के जमीन के लेन देन में लिप्त हो जाते हैं। इससे न केवल ग्रामीणों को भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजना के क्रियान्वयन में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। रेल्वे लाइन के अभिसरण क्षेत्र में आने वाली सभी भूमियों की खरीद बिक्री पर अंतिम अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने और सरकार द्वारा आवश्यक अधिसूचना जारी किये जाने तक प्रतिबंध लगाने हेतु निवेदित है उक्त पत्र के तारतम्य में इस अनुविभाग के ग्राम अड़भार, बुंदेली, सकरी, करिगांव, चंदेलाडीह, आमनदुला, सोनादुला, सुलौनी के अंतर्गत आने वाली सभी भूमियों की खरीदी-बिक्री पर आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।




















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